मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है। विदेशी मदिरा बीयर भांग और माडल शाप दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब
यूपी में 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब
शराब, बीयर और भांग के दाम अप्रैल में बढ़ेंगे
2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी
रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगा प्रीमियम ब्रांड
नई आबकारी नीति को योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी
1 अप्रैल से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग महंगी होगी
साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी
लाइसेंस फीस में भी 10 फीसदी का इजाफा किया गया
देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपए/लीटर की गई
पुलिस शराब की दुकानों को नहीं कर सकेगी सील
किसी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी
बिना आदेश के आबकारी अधिकारी निरीक्षण नहीं करेंगे
नई आबकारी नीति में लाइसेंस फीस की 10% वृद्धि
बिना जिलाधिकारी की अनुमति के पुलिस नहीं सील कर सकेगी शराब की दुकान
शराब दुकान का निरीक्षण भी आबकारी विभाग के अधिकारी या फिर डीएम की अनुमति से होगा
कांच की बोतल या एल्युमिनियम कान में ही बिकेगी वाइन
मदिरा, बीयर, भांग और माडल शाप दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि
12 घंटे के लिए मिलेगा शादी व अन्य समारोह में शराब परोसने का लाइसेंस
मेट्रो व रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी बिकेगी महंगी अंग्रेजी शराब
नई नीति में यह भी
ठेकों पर शराब के ब्रांड वाले अन्य पेय पदार्थों की बिक्री की मंजूरी नहीं दी गई है।
देशी, विदेशी शराब, बीयर, माडल शाप, भांग, की कुल दुकानों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोती को भी मंजूरी दी गई है।
किसी ब्रांड के पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र की उपलब्धता को समाप्त कर दिया गया है।
देशी शराब की नई दुकानों पर पहली की बजाय पांच अप्रैल तक पुराने स्टाक की शराब की बिक्री की मंजूरी दी गई है।
पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना फुटकर व थोक शराब तथा भांग की दुकान का संचालन बंद नहीं करवाया जा सकेगा
विवाह या अन्य समारोह में शराब के लिए सिर्फ 12 घंटे का लाइसेंस
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है। विदेशी मदिरा बीयर भांग और माडल शाप दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।