नैनीताल न्यूज़ : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उपनल कर्मचारी संघ के हित दिए पूर्व आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।
मामले के अनुसार उपनल कर्मचारी संघ की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देकर कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाए। उनके वेतन से माल एवं सेवा कर नहीं काटा जाए और न्यूनतम वेतन दें। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति अपील को निरस्त कर दिया। आदेश होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनको नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई है जबकि वे वर्षों से काम कर रहे है, अब राज्य सरकार उन्हें हटाकर विज्ञप्ति जारी करके उन पदों पर भर्ती कर रही है।