गदरपुर न्यूज़ :- गदरपुर में 11 साल पहले हुई युवक की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 5000 रुपये जुर्माना लगाया और इसे अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। पुलिस जांच में सामने आया था कि 30 रुपये के लेन-देन को लेकर शंकर की हत्या की गई थी।
ग्राम डोंगपुरी गदरपुर निवासी चंद्रपाल ने 20 जून 2012 को थाने में दी तहरीर में कहा था कि 20 जून की सुबह बड़ा बेटा शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राॅली लेकर खेत गया तो छोटे बेटे शंकर सिंह की लाश मिली। चंद्रपाल का आरोप था कि नन्हें, ओमप्रकाश, महीपाल, प्रेम सिंह, नन्हे का साढू और बिहारी ने उसके बेटे की जान ले ली है। पांचों उसके बेटे से रंजिश रखते थे।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को विवेचना में पता चला था कि शंकर सिंह को घटना वाली रात विनोद कुमार और ओंकार सिंह के साथ देखा गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विनोद को हत्या का दोषी पाया।