देहरादून (बड़ी खबर)- निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए जारी हुए यह निर्देश

Ad Ad

मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सचिव की ओर से किये गए आदेश जारी

राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब बाध्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सचिव श्री विनोद सुमन की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  रामनगर : बरसाती नाले में बही कार! नैनीताल पुलिस बनी देवदूत, कार में सवार 04 व्यक्तियों बचाया...(देखों वीडियो)

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को संबंधित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60 / CM / xxxi (13) G /07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी (बड़ी खबर) : देर रात अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, चौड़ी होगी सड़क, पढ़े पूरी खबर....

सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  रुड़की (बड़ी खबर) :- गर्भवती पर डंडे से किया हमला, हालत गंभीर......

सम्बंधित खबरें