हल्द्वानी न्यूज़ :- बनभूलपुरा कांड़ के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार के पास प्रयाप्त सबूत नहीं होने पर हाईकोर्ट ने साफिया मलिका को जमानत दी है। जेल में 3 महिने बिताने के बाद साफिया मलिक जमानत मिली है।
8 फरवरी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में साफिया मलिक आरोपी है। जो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी है। हिंसा के बाद साफिया मलिक को पुलिस ने यूपी के बरेली से 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
साफिया मलिक पर सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द करने के साथ फर्जीवाड़े का आरोप है। जिसके लिए पुलिस ने 22 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया था। नीचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद साफिया के वकीलों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर हमला किया गया था। इस दौरान भीड़ ने आगजनी की और पूरा थाना जला दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाया। जिसके बाद मलिक की पत्नी साफिया फरार थी। जिसको बाद पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया गया था।
साफिया के अधिवक्ता विकास कुमार गुगलानी ने बताया कि निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद साफिया मलिक की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। बुधवार को कोर्ट ने जमानत की याचिका स्वीकार कर ली। विकास गुगलानी ने बताया कि राज्य सरकार अपने जवाब में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं दे सकी। जिसमें साफिया मलिक द्वारा जमीन को खुर्दबुर्द किया गया हो या फर्जीवाड़े से बेचा गया हो।