हल्द्वानी न्यूज़ :- उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड के चीफ सेकेट्री, केंद्र के अधिकारी और रेलवे अधिकारी को मीटिंग करने के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये योजना बनाए कि आखिर लोगों का पुनर्वास किस तरह से होगा।
कोर्ट ने कहा कि चार हफ्तों के भीतर इस योजना पर काम हो जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट में पांचवे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी।