उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर अस्थायी रोक, आरक्षण नीति पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

नैनीताल न्यूज़ :- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में आरक्षण नीति को लेकर स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत न किए जाने के कारण जारी किया गया है।

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माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक आरक्षण व्यवस्था पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव जैसे संवेदनशील विषय में अस्पष्टता बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

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इस निर्णय के चलते प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए जारी कार्यक्रम और तैयारियों पर असर पड़ सकता है। राज्य सरकार को अब शीघ्र ही आरक्षण नीति को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से अदालत के समक्ष रखना होगा, जिससे भविष्य की प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

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