

देहरादून न्यूज़ :- पंचायतीराज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों हेतु आरक्षण की स्थिति घोषित कर दी गई है। यह आरक्षण प्रक्रिया उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
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