उत्तराखंड में एकल महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन, पढ़ें पूरी खबर…..

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75% तक सब्सिडी दी जाएगी नए उद्यम शुरू करने के लिए

देहरादून न्यूज़ :- राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार में मदद करने के उद्देश्य से धामी सरकार उन्हें सस्ता कर्ज देने जा रही है। महिला बाल विकास विभाग, इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहा है। इसके तहत अधिकतम दो लाख रुपए वाली परियोजना की लागत पर प्रदेश सरकार की ओर से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाने की योजना है।

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विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि महकमे में के सर्वे के मुताबिक, प्रदेश में लगभग चार लाख एकल महिलाएं हैं। लेकिन प्रस्ताावित योजनाओं में 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की एकल महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ऐसी महिलाओं की कुल संख्या डेढ़ लाख तक पहुंच रही है।

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75% तक सब्सिडी दी जाएगी नए उद्यम शुरू करने के लिए

विभाग चयनित महिलाओं को स्वरोजगार करने में मदद करेगा। उन्हें सहकारी बैंक से 50 हजार से दो लाख रुपये तक लागता वाली परियोजना पर अधिकतम 75% तक सब्सिडी दी जायगी। शेष 25% धनराशि भी बिना गारंटर के लोन स्वरूप दी जाएगी। उसके लिए महिला की सालाना आय 72 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता व अविवाहित महिलाएं शामिल होगी।

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