राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक लागू की गयी आदर्श आचरण संहिता लागू को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है।

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