महेंद्र सिंह धोनी की याचिका और IPS अधिकारी को जेल, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर याचिका के चलते एक आईपीएस अधिकारी को जेल हो गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए सजा के कार्यान्वयन को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। यानी उन्हें तुरंत जेल नहीं होगी।

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महेंद्र सिंह धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था। धोनी ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की और 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। ये मामला साल 2013 हैं, जब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम के सामने आया था।

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टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने अदालत में अपील की थी कि कोई भी इस मामले में आगे उनपर बेबुनियाद आरोप ना लगाए, अदालत ने ऐसा ही आदेश पारित भी कर दिया था। जिनके बाद आईपीएस ऑफिसर को छोड़कर बाकी सभी ने कोर्ट का आदेश माना था। अब दोबारा धोनी की टीम की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि ऑफिसर अभी भी उस मामले में गलत आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद अब ये फैसला सामने आया है।

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